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नियोजन नीति पर हाइकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची राज्य सरकार

Ranchi: राज्य सरकार ने नियोजन नीति पर हाइकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की है. यह एसएलपी हाइकोर्ट द्वारा सरकार की नियोजन नीति को गलत बताने व अधिसूचित जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के आदेश के खिलाफ दायर की गयी है.

झारखंड हाइकोर्ट ने अपने पूर्व के आदेश में राज्य सरकार की नियोजन नीति को असंवैधानिक घोषित किया था और कहा था कि किसी भी हाल में किसी पद को शत प्रतिशत आरक्षित नहीं किया जा सकता.

हाइकोर्ट ने सरकार की नियोजन नीति के तहत 13 अधिसूचित जिलों में हुई नियुक्ति को रद्द करने का आदेश दिया था. आदेश में इन पदों के लिए नए सिरे से बहाली करने की बात कही गयी थी. इस मामले में हाइकोर्ट के आदेश के बाद प्रभावित शिक्षकों ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इन शिक्षकों को अंतरिम राहत देते हुए उनके पदों पर बहाल रखने की बात कही है.

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