JharkhandRanchi

सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में क्षेत्रीय भाषा हो की पुनर्परीक्षा पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार एवं जेएसएससी से मांगा जवाब

सहायक आचार्य के 26001 पदों पर होनी है नियुक्ति

Ranchi: सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में क्षेत्रीय भाषा हो की पुनर्परीक्षा को लेकर दायर महेंद्र लुगाई एवं अन्य की रिट याचिका की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में हुई. मामले में हाई कोर्ट की एकल पीठ ने राज्य सरकार एवं झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमिशन (जेएसएससी) से चार सप्ताह में जवाब मांगा है. अगली सुनवाई को होगी. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पैरवी की. दरअसल, जेएसएससी ने 15 जून 2024 को सहायक आचार्य परीक्षा के तहत हो भाषा की परीक्षा आयोजित की थी.

प्रार्थियों का कहना है कि उक्त परीक्षा में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के प्रश्न पत्र पूछे जाने चाहिए थे.  लेकिन जेएसएससी ने विज्ञापन के तहत कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के सिलेबस  से पूछे जाने वाले सवाल की बजाय कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के सिलेबस से प्रश्न पूछा था. उक्त परीक्षा में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के सिलेबस से करीब 75 फीसदी प्रश्न पूछे गए थे. जबकि विज्ञापन के तहत कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के सिलेबस से प्रश्न ही पूछे जाना चाहिए थे. प्रार्थियों ने हो भाषा की पुनः परीक्षा लेने का आग्रह किया. बता दे की सहायक आचार्य के 26001 पदों पर नियुक्ति होनी है.

Related Articles

Back to top button