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आशुलिपिक सेवा संशोधन नियमावली मंजूर, अधिसूचना जारी

Ranchi : कार्मिक विभाग ने झारखंड सचिवालय आशुलिपिक सेवा संशोधन नियमावली 2022 को अधिसूचित कर दिया है. कैबिनेट के फैसले के बाद इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है. 2015 की नियमावली में आशुलिपिक श्रेणी में भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक थी. भर्ती प्रक्रिया कार्मिक प्रशासनिक विभाग से अनुशंसित की जायेगी. संशोधित नियमावली 2022 के अनुसार अब आशुलिपिक श्रेणी में भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक अथवा समकक्ष होगी.

उक्त अनिवार्य योग्यता के अलावा झारखंड से मैट्रिक-इंटर पास होना और स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य किया गया है. लेकिन, इस नियम से आरिक्षत वर्ग को बाहर रखा गया है.

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