
Ranchi: मेयर डॉ आशा लकड़ा ने आठ अप्रैल को नगर आयुक्त को पत्र लिख 25 व 27 मार्च को हुई परिषद की बैठक की कार्यवाही से एजेंडा नंबर 3, 4, 5, 6 व 8 को हटाने का निर्देश दिया है.
उन्होंने कहा कि संबंधित एजेंडों को अध्यक्ष की अनुमति के बिना परिषद की बैठक में लाया गया था. परिषद की बैठक से पूर्व ही संबंधित एजेंडों पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दी गई थी.
साथ ही उन्होंने नगर आयुक्त को मिले परिषद की बैठक से संबंधित कार्यवाही की फाइल को अध्यक्ष के समक्ष रखने को कहा है. मेयर ने कुछ बिंदुओ पर भी ध्यान देने का निर्देश दिया है.
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इन बिंदुओं पर ध्यान
- परिषद की बैठक में बजट के अलावा किसी कार्यावली पर चर्चा नहीं हो पाई थी.
- झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा-132 के तहत राज्य सरकार को म्युनिसिपल बॉन्ड की पॉलिसी तैयार करना है. यदि राज्य सरकार के माध्यम से पॉलिसी तैयार की गयी है तो सदन को इसकी विस्तृत जानकारी क्यों नहीं दी गई.
- यदि राज्य सरकार की ओर से संबंधित विषय पर पॉलिसी तैयार की गयी है तो परिषद की अध्यक्ष को पॉलिसी का ड्राफ्ट उपलब्ध कराया जाए. अन्यथा इस प्रस्ताव को बजट से हटाया जाए.
- एजेंडा-3, 4, 5, 6 व 8 को झारखंड नगरपालिक अधिनयम के तहत नहीं लाया गया था. परिषद की बैठक में किसी एजेंडा को ध्वनिमत से पारित करने का प्रावधान नहीं है.
- यदि संबंधित एजेंडा को अधिनियम के तहत परिषद की बैठक में लाया जाता तो झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 के धारा-77 के उपधारा- 4, 5, 6 एवं 7 के तहत मतदान प्रक्रिया किया जाना है, जिसका अनुपालन परिषद की बैठक में नहीं किया गया.
- मतदान की प्रक्रिया के तहत हाथ उठाकर या गुप्त मतदान किया जा सकता है.
- मतदान की प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष की अनुमति से ही किसी एजेंडा को पारित होने या हटाए जाने की घोषणा की जाएगी.
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