
Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट एडोवोकेट एसोसिएशन के चुनाव में मतगणना गड़बड़ी से संबंधित मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई. मामले में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बार काउंसिल आफ इंडिया को नोटिस जारी कर मामले में प्रतिवादी बनाया है. मामले में प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता जेपी झा की ओर से कोर्ट को बताया गया कि झारखंड स्टेट बार काउंसिल के मॉडर्न रूल के सेक्शन 52 के तहत एडवोकेट एसोसिएशन के चुनाव में बार कौंसिल ऑफ़ इंडिया या झारखंड स्टेट बार काउंसिल हस्तक्षेप नहीं कर सकता है. झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने इस रूल का उल्लंघन किया है और काउंसिल ने एडवोकेट एसोसिएशन झारखंड हाई कोर्ट को पत्र जारी किया है जिससे एडवोकेट एसोसिएशन की पुरानी कमेटी काम कर रही है. याचिका अधिवक्ता नवीन कुमार सिंह ने दायर की है. दरअसल, याचिका में कहा गया है कि 23 जनवरी को हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिशएन का चुनाव था. चुनाव में करीब 100 मत गलत तरीके से डाले गए. इसका विरोध करने पर चुनाव कमेटी ने चुनाव रद्द कर अपनी रिपोर्ट बार कौंसिल को भेजी. बार कौंसिल ने दोबारा मतगणना कराने का निर्देश दिया. प्रार्थी का कहना था कि बार कौंसिल दोबारा मतगणना कराने का आदेश नहीं दे सकती है. इसलिए चुनाव रद्द कर दिया जाना चाहिए.




