
Ranchi: आयकर रिटर्न नहीं भरने के एक मामले में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के भाई राजेश कोड़ा की अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई अपर न्याययुक्त पीके शर्मा की कोर्ट में हुई. मामले में कोर्ट ने अभियोजन पक्ष यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जवाब दाखिल करने के लिए एक और मौका दिया है.
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प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता जितेंद्र कुमार ने पैरवी की. बता दें कि राजेश कोड़ा पर आयकर रिटर्न नहीं भरने का आरोप लगा है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की शिकायत के अनुसार राजेश कोड़ा ने वर्ष 2004 से 2010 तक आयकर रिटर्न नहीं भरा है. यह भी बता दें कि आयकर रिटर्न नहीं भरने से संबंधित एक अन्य मामले में मधु कोड़ा की पत्नी सह सांसद गीता कोड़ा ने भी जमानत अर्जी रांची सिविल कोर्ट में दायर की थी, इसके बाद उन्हें जमानत मिली थी.




