
Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट ने जल स्रोतों के संरक्षण के संबंध में रांची नगर निगम एवं रांची डीसी से कोर्ट के 20 सितंबर के आदेश के अनुपालन को लेकर शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है. साथ ही राज्य सरकार द्वारा पानी की समस्या पर गठित की गई टास्क फोर्स की बैठक में लिए गए निर्णय पर भी जानकारी मांगी है. इससे पहले रांची नगर निगम की ओर से बताया गया कि हिनू नदी में अतिक्रमण को लेकर वर्ष 2021 से लंबित केस पर 1 अक्टूबर 2024 को रांची नगर निगम ने आदेश पारित कर दिया. अब एक माह के भीतर अतिक्रमण करने वाले आरआरडीए ट्रिब्यूनल से राहत नहीं पाते हैं तो उनके अतिक्रमण को हटाने को लेकर कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी. रांची के बड़ा तालाब में दिवाली और छठ पर्व को लेकर कुछ गंदगी हुई है उसे साफ कराया जाएगा.
गुरुवार को हाई कोर्ट की खंडपीठ ने रांची में जल स्रोतों के संरक्षण एवं रांची के तीन डैम की साफ -सफाई और उसे अतिक्रमण मुक्त करने को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई की.




