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#UnlawfulActivities(Prevention)AmendmentBill के खिलाफ दायर याचिका पर SC का केंद्र सरकार को नोटिस

NewDelhi :  UAPA संशोधन विधेयक, 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर  SC ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है.  जान लें कि  लाइव लॉ के अनुसार दिल्ली के सजल अवस्थी और एनजीओ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने यूएपीए संशोधन विधेयक को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. याचिकाकर्ताओं ने  इस विधेयक को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की है.

याचिका का दावा  है कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) संशोधन विधेयक (यूएपीए), 2019 संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), अनुच्छेद 19 (बोलने एवं अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीने का अधिकार) का उल्लंधन है. याचिकाकर्ता अवस्थी ने कहा, यूएपीए एक्ट की धारा 35 के तहत केंद्र सरकार को किसी भी व्यक्ति को आतंकी घोषित करने का अधिकार मिल गया है. कहा कि  केंद्र सरकार को इस तरह का विवेकाधीन, निरंकुश और बेइंतहा अधिकार मिलना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है.

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UAPA लोगों के मौलिक अधिकारों पर हमला है

याचिका में  कहा  गया है कि यह विधेयक लोगों के मौलिक अधिकारों पर हमला है.  इसकी वजह से व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है. प्रतिष्ठा का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के साथ जीने के मौलिक अधिकार का एक आंतरिक हिस्सा है. मुकदमा शुरू करने से पहले किसी व्यक्ति को आतंकवादी करार देना कानून द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं का उल्लंघन है. इस प्रकार किसी व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में वर्गीकृत करना और उसे यूएपीए अधिनियम, 1967 की अनुसूची 4 में जोड़ना उसके प्रतिष्ठा के अधिकार का उल्लंघन करना है.

याचिकाकर्ता ने कहा कि यूएपीए, 2019 आतंकवाद रोकने के नाम पर केंद्र को असहमति के अधिकार पर अप्रत्यक्ष प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है, जो भारत जैसे विकासशील लोकतांत्रिक समाज के लिए हानिकारक है. जान लें कि केंद्र सरकार ने  इस विधेयक के आधार पर मिली शक्तियों का प्रयोग  करते हुए  जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर, लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद, 2008 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी जकी-उर-रहमान-लखवी और 1993 के मुंबई बम धमाकों के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम को आतंकवादी करार किया है.

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