
Mumbai : रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के बाद बेल दे दी है. सुनवाई के क्रम में कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार भी लगायी है. कहा कि टीवी के तंज को इग्नोर भी तो किया जा सकता है. बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अर्नब गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी.
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने नहीं दी थी अंतरिम जमानत
बॉम्बे हाई कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को 2018 में इंटीरियर डिजाइनर को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले मामले में अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जज धनन्जय वाई चंद्रचूड़ और जज इन्दिरा बनर्जी की पीठ ने सुनवाई की.
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