
Ranchi: चेशायर होम रोड की 1 एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री से जुड़े मामले में राजेश राय की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई. मामले में इंडिक्योर से जवाब दाखिल करने के लिए फिर से समय की मांग की गई. कोर्ट ने ईडी को जवाब के लिए एक और मौका देते हुए अगली सुनवाई 15 मई निर्धारित की है. दरअसल, पिछले सुनवाई में कोर्ट ने ईडी को शपथ पत्र दाखिल कर यह बताने को कहा है कि बरियातू की चेशायर होम रोड की 1 एकड़ जमीन की जमीन की क्या प्रकृति है? तथा इसका मूल रैयत कौन है? कोर्ट ने अनुसंधान में जितने भी इससे संबंधित रिकॉर्ड आया है उसे शपथ पत्र के माध्यम दाखिल करने का निर्देश दिया है.
दरअसल, विष्णु अग्रवाल पर चेशायर होम रोड की 1 एकड़ की जमीन गलत ढंग से खरीदने का आरोप है. इस मामले में राजेश राय, प्रेम प्रकाश, अमित कुमार अग्रवाल,विष्णु अग्रवाल सहित 10 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हो चुका है.ईडी ने मामले में ईसीआईआर 5/2023 दर्ज किया गया है. ईडी ने अपनी जांच में पाया था कि इस जमीन के मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ की गई थी. कोलकाता रजिस्ट्री कार्यालय में रखे मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ कर रैयत का नाम बदला गया था. जिसके बाद विष्णु अग्रवाल ने यह जमीन खरीदी थी. जालसाजी कर मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ कर गंगाधर राय को इस जमीन का फर्जी मालिक बनाया गया था. बाद में गंगाधर राय के पोते राजेश राय से यह जमीन खरीद बिक्री की गई थी.
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