
Ranchi: मधुपुर उपचुनाव वर्ष 2021 के दौरान भाजपा सांसद निशिकांत दुबे पर गलत ट्वीट करने एवं बयानबाजी करने को लेकर दर्ज पांचवें मामले में भी झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है. हाई कोर्ट ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ ट्वीट के माध्यम से उन्हें आहत करने से संबंधित देवीपुर थाना देवघर से संबंधित एक केस में भी राहत दी है. कोर्ट ने निशिकांत दुबे के खिलाफ देवीपुर थाना कांड संख्या 178/ 21 को निरस्त कर दिया. इससे पूर्व हाईकोर्ट ने मधुपुर उपचुनाव वर्ष 2021 के दौरान भाजपा सांसद निशिकांत दुबे पर गलत ट्वीट करने एवं बयानबाजी करने को लेकर दर्ज 4 प्राथमिकी को निरस्त कर दिया था. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और पार्थ जालान ने पैरवी की.
दरअसल, मधुपुर उपचुनाव के दौरान कि निशिकांत दुबे पर कुल 4 प्राथमिकी मधुपुर सब डिवीजन के अलग-अलग थानों में की गई थी. इसके अलावा एक प्राथमिकी देवीपुर थाना में दर्ज कराई गई थी. प्रार्थी का कहना था कि प्राथमिकी में जो सेक्शन लगाए हैं उसमें सिर्फ कंप्लेंट केस हो सकता है एफआईआर नहीं.
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