Crime NewsJharkhandRanchi

झगड़ा का बदला लेने की लिए की गयी हत्या, गिरफ्तार अपराधियों ने कबूल किया जुर्म

Ranchi: बुधवार के अहले सुबह डोरंडा थाना क्षेत्र के बेलदार मोहल्ला निवासी अर्जुन राम की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस संदर्भ में डोरंडा थाना कांड संख्या 165/18 धारा 302  और 27 शस्त्र अधिनियम अंकित की गई थी. कांड की संवेदनशीलता को देखते हुए नगर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक हटिया के नेतृत्व में कांड का उद्भेदन किया गया. साथ ही हत्याकांड में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन भी किया गया. कांड के अनुसंधान के दौरान गुप्त सूचना मिलने पर विशेष टीम  ने मो. अली को पूछताछ के लिए पकड़ा. अली ने हत्याकांड में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया और इसमें शामिल अन्य अपराधियों का नाम-पता भी पुलिस को बताया.

इसे भी पढ़ें – जेबीवीएनएल में हुआ है 15 करोड़ का टीडीएस घोटाला, न्यूज विंग की खबर पर ऊर्जा विभाग की मुहर

लड़की से छेड़खानी की बात पर कहासुनी हुई थी

अली की निशानदेही पर ही विशेष टीम ने छापेमारी कर मो. आरिफ, मो. सलमान अंसारी और मो. चांद अंसारी को गिरफ्तार किया. वहीं गिरफ्तार अपराधियों ने पुलिस को बताया कि धीरज राम की मो. सलमान उर्फ शहबाज से लड़की से छेड़खानी की बात पर कहासुनी हुई थी. शहबाज के कहने पर ही इन लोगों ने मिलकर धीरज राम की हत्या की योजना बनाई. इसके लिए आरिफ ने हथियार उपलब्ध कराए. जिसपर शाहबाज और आरिफ ने मिलकर धीरज राम को गोली मारकर हत्या कर दी. जबकि अली थोड़ी दूर पर खड़ा था और आने-जाने वाले लोगों पर नजर रख रहा था. हत्या के बाद इन लोगों ने पुलिस की छापेमारी के डर से हथियार को अपने पास में ना रखकर अपने दोस्त मो. चांद अंसारी को दे दिया था.  अब गिरफ्तारी के बाद अपराधियों की निशानदेही पर हथियार भी बरामद किया गया है.

इसे भी पढ़ें – मॉनसून सत्र : कार्यवाही को जनता ने 12 करोड़ से सींचा, मिला सिर्फ ‘सुखाड़’

पूर्व में भी हत्या कर चुका है मो. अली

झगड़ा का बदला लेने की लिए की गयी हत्या, गिरफ्तार अपराधियों ने कबूल किया जुर्म

गिरफ्तार अपराधी मो. अली ने पूर्व में भी हत्या की बात को स्वीकार किया है. उसने पुलिस को बताया कि गांजा पीने से मना करने की बात पर शंभू राम से कहासुनी  हो गई. जिसके बाद आरिफ द्वारा उपलब्ध कराए गए हथियार से अली ने शंभू राम की हत्या कर दी थी. साथ ही हत्या के बाद हथियार आरिफ को वापस कर दिया था. जो हथियार बाद में पुलिस द्वारा मो. आरिफ के पास से बरामद किया गया. इस संदर्भ में डोरंडा थाना कांड संख्या 284/17  धारा 25(1 B) ए /26/35 शस्त्र अधिनियम अंकित किया गया था. मोहम्मद आरिफ को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया था.

इसे भी पढ़ें – हजारीबाग : तापिन कोलिवरी में हुआ हादसा, चार मजदूरों की मौत 

अपराधियों के पास से बरामद हथियार

गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने 7.65 एमएम के दो पिस्टल, तीन जिंदा कारतूस, तीन मैग्जीन और दो मोबाइल फोन बरामद किया है.

न्यूज विंग एंड्रॉएड ऐप डाउनलोड करने के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पेज लाइक कर फॉलो भी कर सकते हैं.

 

Related Articles

Back to top button