
Ranchi: तंत्र मंत्र के नाम पर महिला को प्रसाद खिला कर छेड़खानी करने के मामले में सीजीएम कोर्ट ने कुमार मिथिलेश को 3 साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. मामले को लेकर कोतवाली थाना में कांड संख्या 845/ 2015 दर्ज कराया गया था. अभियोजन की ओर से अधिवक्ता पुष्पा सिन्हा ने 6 गवाही कराई गई.
इसे भी पढ़ें: HC: टेरर फंडिंग के आरोपी विनीत अग्रवाल के मामले में सुनवाई जारी, कल एनआईए की ओर से होगी बहस
बता दें कि अभियुक्त ने तंत्र मंत्र के नाम पर महिला को प्रसाद खिलाया, इसके बाद उसके साथ छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया था। सीजेएम कोर्ट ने अभियुक्त को आईपीसी की धारा 354 डी के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनाई.




