
Kolkata : हजारों करोड़ रुपये के सारदा चिटफंड घोटाला मामले में साक्ष्यों को मिटाने के आरोपित कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त राजीव कुमार को आखिरकार मंगलवार को अग्रिम जमानत मिल गयी है.
कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति सहीदुल्लाह मुंशी और शुभाशीष दासगुप्ता की खंडपीठ ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है. पिछले सप्ताह सोमवार को राजीव कुमार की पत्नी संचिता कुमार ने अग्रिम जमानत की याचिका लगायी थी.
बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और गत सोमवार को लगातार चार दिनों तक सुनवाई हुई थी. न्यायालय ने सोमवार को इस मामले में फैसला संरक्षित रखा था. मंगलवार सुबह कोर्ट ने राजीव कुमार को अग्रिम जमानत देते हुए जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है.
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सीबीआइ को जोरदार झटका
इस फैसले से सीबीआइ को जोरदार झटका लगा है. गत 13 सितंबर को कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले में राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटाया था जिसके बाद सीबीआइ लगातार राजीव कुमार की तलाश में छापेमारी कर रही थी.
कुमार कोलकाता में ही थे. अपनी जमानत अर्जी पर वह खुद हस्ताक्षर करते थे लेकिन सीबीआइ उन्हें तलाश नहीं पायी थी. अब जब उन्हें अग्रिम जमानत मिल गयी है तो माना जा रहा है कि यह जांच एजेंसी के लिए बहुत बड़ा झटका है.
पूछताछ के पहले देना होगा नोटिस
कोर्ट ने अपने निर्देश में यह भी स्पष्ट किया है कि राजीव कुमार को पूछताछ के लिए बुलाने से 48 घंटे पहले नोटिस देना होगा. इस निर्देश के बाद सीबीआइ के लिए अब राजीव कुमार को किसी भी तरह से गिरफ्तार करना या दबाव बनाना मुश्किल होगा.
खास बात यह है कि राजीव कुमार की अग्रिम जमानत पर सुनवाई और फैसला सुनाने में हाइकोर्ट ने एक सप्ताह का समय ले लिया. अब न्यायालय में दुर्गा पूजा की छुट्टियां शुरू हो जायेंगी.
इसलिए अगले 15-20 दिनों तक सीबीआइ उनकी जमानत को खारिज कराने अथवा कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका नहीं लगा सकेगी. ऐसे में राजीव कुमार के लिए यह बहुत बड़ी राहत है.
खबर है कि राज्य सीआइडी के एडीजी राजीव कुमार जल्द ही अब अपनी ड्यूटी पर लौट सकते हैं. सीबीआइ का दावा है कि चिटफंड मामले में संलिप्त सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को बचाने के लिए राजीव कुमार ने साक्ष्यों को मिटाया था.
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राजीव कुमार की जमानत पर भाजपा ने खड़े किये सवाल
Kolkata : सारदा चिटफंड घोटाला मामले में कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त राजीव कुमार को कलकत्ता उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत मिल जाने पर भाजपा ने सवाल खड़े किये हैं.
पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राहुल सिन्हा ने कहा कि राजीव को जमानत मिलना आश्चर्यजनक है. सिन्हा ने कहा कि आर्थिक अपराध के इतने बड़े मामले में राजीव कुमार को जमानत मिलना अप्रत्याशित है. इससे लोग हताश हुए हैं.
जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजीव की गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटा दी थी और स्पष्ट किया था कि इस मामले में राजीव से पूछताछ जरूरी है, उस मामले में हाईकोर्ट कैसे अग्रिम जमानत दे सकता है, यह संदिग्ध है.
उन्होंने कहा कि वह उम्मीद करते हैं कि सीबीआइ इस मामले में राजीव की अग्रिम जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका जरूर लगायेगी.
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