
Ranchi : खूंटी कृषि बाजार समिति की दुकानों का आवंटन रद्द करने के मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को हुई. मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने एसडीओ द्वारा जारी आवंटन रद्द करने के आदेश को रद्द कर दिया है. अदालत ने कहा कि दुकानों का आवंटन रद्द करने का कोई कारण नहीं बताया गया है और ना ही इस मामले से संबंधित लोगों का पक्ष सुना गया. अदालत ने प्रार्थियों को दुकान आवंटन के लिए एसडीओ के पास आवेदन देने और एसडीओ को छह सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया.
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इस संबंध में पंकज कुमार व 12 अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अनुराग कश्यप ने अदालत को बताया कि वर्ष 2019 में सार्वजनिक नोटिस से दुकानों का आवंटन किया गया था. लेकिन बिना किसी कारण ही एसडीओ ने नोटिस जारी कर सभी दुकानों के आवंटन रद्द करने का आदेश जारी कर दिया. 22 सितंबर 2021 को जारी नोटिस में कहा गया था कि अगर सभी लोग 15 दिनों के अंदर दुकानों को खाली नहीं करते हैं, तो उनकी दुकानों को तोड़ दिया जाएगा. अदालत को बताया गया कि दुकान चलाने वाले गरीब लोग हैं ऐसे में उनकी आजीविका छिन जाएगी. इस पर अदालत ने कहा कि बिना किसी कारण दुकानों का आवंटन रद नहीं किया जा सकता है. इसके बाद अदालत ने एसडीओ के आदेश को निरस्त कर दिया.




