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सहायक अभियंता नियुक्ति में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को आरक्षण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आदेश से नियुक्ति होगी प्रभावित

Ranchi: राज्य में सहायक अभियंता नियुक्ति में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को दस प्रतिशत आरक्षण देने के मामले की सुनवाई बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई. प्रार्थी उत्तम कुमार उपाध्याय द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि झारखंड में पेजयल विभाग के सहायक अभियंताओं की नियुक्ति में गरीब सवर्णों को पिछली रिक्तियों में आरक्षण देने का मामला सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश से प्रभावित होगा. अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी.

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इस संबंध में शीर्ष अदालत ने झारखंड सरकार और जेपीएससी को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मामले में जो भी आदेश आएगा उसका व्यापक असर पड़ेगा. इसलिए इस मामले की सुनवाई में हर कानूनी पहलू पर व्यापक सुनवाई जरूरी होगी. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के खंडपीठ के आदेश में फिलहाल किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन इस मामले के अंतिम आदेश से नियुक्ति प्रभावित होने की बात कही. मामले की सुनवाई जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस पीएस नरसिंहा की खंडपीठ ने की.

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