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अब जम्मू-कश्मीर में नियुक्त हो सकेंगे दूसरे राज्यों के भी अफसर, केंद्र ने खत्म किया सिविल सर्विसेज के जम्मू-कश्मीर का कैडर

New Delhi : केंद्र सरकार ने सिविल सर्विसेज के जम्मू-कश्मीर कैडर को समाप्त कर दिया है. सरकार ने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है.

इससे फलस्वरूप जम्मू-कश्मीर के आइएएस, आइपीएस और आइएफएस अफसर अब एजीएमयूटी कैडर (अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और यूनियन टेरेटरीज कैडर) का हिस्सा होंगे.

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दूसरे राज्यों के अधिकारियों की नियुक्ति अब जम्मू-कश्मीर में हो सकेगी

केंद्र के इस फैसले के बाद अन्य राज्यों के अधिकारियों की नियुक्ति जम्मू-कश्मीर में हो सकेगी. इससे पहले जम्मू-कश्मीर कैडर के अधिकारियों की नियुक्ति दूसरे राज्यों में नहीं होती थी. लेकिन अब नये आदेश के बाद से यहां के अधिकारियों को अन्य राज्यों में भी नियुक्त किया जा सकेगा.

राजधानी दिल्ली भी एजीएमयूटी कैडर में ही आती है. आनेवाले समय में दिल्ली के अधिकारियों की नियुक्ति भी जम्मू-कश्मीर में हो सकेगी. वहीं जम्मू-कश्मीर कैडर के अधिकारियों की नियुक्ति दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम में की जा सकेगी.

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एजीएमयूटी कैडर में शामिल किया अधिकारियों को

अनुच्छेटद 370 हटाने के बाद से जम्मू-कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया गया था. जम्मू-कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था वहीं लद्दाख को दूसरा केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था.

इसके बाद जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के आइएएस, आइपीएस और अन्य केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारियों को एजीएमयूटी कैडर में शामिल किया गया था.

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