
Ranchi: अब वाहन में नेम प्लेट लगाना महंगा पड़ सकता है. ऐसा करने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई तो होगी ही साथ में जुर्माने के तौर पर दो हजार रूपये भी भरने पड़ सकते हैं. वाहनों में नेम प्लेट लगाने को लेकर परिवहन विभाग ने नई अधिसूचना जारी कर दी है. इस अधिसूचना के मुताबिक कुछ गिने-चुने लोगों को वाहनों में पदनाम से संबंधित नेम प्लेट लगाने की अनुमति दी गयी है.
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इनमें राज्यपाल, सीएम, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विपक्षी दल के नेता, मुख्य सचेतक पक्ष और विपक्षी दल, राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्ति, लोकसभा, राज्यसभा व विधानसभा के सदस्य नाम लिख सकते हैं. इस अधिसूचना के मुताबिक आर्मी, पुलिस, प्रेस, सरकार, प्रशासन, मंत्रालय जैसे शब्द गाड़ी के सामने नहीं लिखे जायेंगे.


कोई भी बोर्ड निगम नहीं लिखा जायेगा




अधिनयम में उल्लेखित है कि गाड़ियों के वाहनों में नंबर प्लेट ढंके नहीं होने चाहिये. अवहेलाना पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी. यहां तक की गाड़ियों के शीशें के अंदर बोर्ड नगर निगम आदि भी नहीं लिखा होना चाहिये.
गजाला तनवीर के नाम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी थी
बता दें मामले में गजाला तनवीर के नाम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी थी. जिसके बाद विभाग को हाईकोर्ट ने संबधी अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया था. अधिसूचना के तहत जिन वाहनों को अनुमति दी गयी है. उनमें बोर्ड या पट्टा लग सकता है. वहीं सरकारी कार्यों में उपयोग किये जाने वाले व्यवसायिक वाहनों में बोर्ड लग सकता है.
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