
Ranchi : सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर जमीन खरीद के मामले में पूर्व मूख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और जमीन बेचने वाले राजू उरांव को शनिवार को नोटिस जारी किया गया. इसकी पुष्टि डीसी राय महिमापत रे ने की.
रांची के अपर समाहर्ता ने दोनों को नोटिस जारी कर 28 जुलाई को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है.
बता दें कि हरमू रोड स्थित सोहराय भवन निर्माण के मामले में सरकार ने कार्रवाई का आदेश दिया है. इस संबंध में 20 मई 2019 को राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने रांची कमिश्नर को पत्र लिखा था.
पत्र में संलग्न जांच रिपोर्ट और महाधिवक्ता की राय के आधार पर जरूरी कार्रवाई करके विभाग को सूचित करने को कहा गया था. इसी पर कार्रवाई करते हुए अपर समाहर्ता रांची ने क्रेता और विक्रेता को नोटिस जारी किया है.
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कल्पना सोरेन के नाम पर है जमीन
जानकारी के मुताबिक हरमू में सोहराय भवन जिस जमीन पर बना है, उसका डीड हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के नाम से है. कल्पना सोरेन के नाम से खरीदी गयी करीब 55 डिसमिल जमीन पर सोहराय भवन बना हुआ है.
आरोप है कि जमीन की खरीदारी सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर शीतल उरांव के पोते राजू उरांव से खरीदी गयी. बाद में उस पर सोहराय भवन बनाया गया.
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मामले में महाधिवक्ता दे चुके हैं मन्तव्य
सरकार ने मार्च महीने में इस मामले में महाधिवक्ता से राय मांगी थी. महाधिवक्ता ने कल्पना सोरेन के द्वारा खरीद की गयी जमीन को सीएनटी एक्ट का उल्लंघन बताया था जिसके बाद सरकार के स्तर पर कार्रवाई शुरू की गयी.
कल्पना के विरोध में रामकुमार पाहन व अन्य ने की थी शिकायत
उल्लेखनीय है कि नियमों का उल्लंघन करके आदिवासी जमीन खरीदने और उस पर सोहराय भवन का निर्माण करने की शिकायत सरकार के पास की गयी थी. भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष रामकुमार पाहन व अन्य के द्वारा शिकायत की गयी थी.
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