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लालू यादव को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, औपबंधिक जमानत बढ़ाने की अपील खारिज

Ranchi: चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने आरजेडी सुप्रीमो की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. गौरतलब है कि लालू प्रसाद ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए औपबंधिक जमानत याचिका बढ़ाये जाने की अपील की थी. लेकिन कोर्ट ने इसे नामंजूर कर दिया है. इसके बाद आरजेडी सुप्रीमो को 30 अगस्त को सरेंडर करना होगा.

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जमानत याचिका खारिज

ज्ञात हो कि झारखंड हाईकोर्ट में अपरेश कुमार सिंह की कोर्ट में लालू यादव की याचिका को लेकर सुनवाई हुई. जिसमें सीबीआई की ओर से लालू यादव के स्वस्थ होने की बात कही गई. साथ ही सीबीआई की ओर से दलील दी गई कि इलाज के लिए मिली जमानत का आरजेडी सुप्रीमो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं.

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साथ ही मुंबई के अस्पताल की रिपोर्ट का हवाला दिया गया, जिसमें लिखा गया है कि कोई परेशानी होने पर उन्हें अस्पताल आना होगा. जबकि लालू यादव के वकील ने उनके स्वास्थ्य के अभी भी खराब होने की बात कही गई. और जमानत अवधि को तीन महीने के लिए बढ़ाने की अपील की गई. लेकिन हाईकोर्ट ने इस अपील को ठुकरा दिया.

मेडिकल ग्राउंड पर मिली थी जमानत

गौरतलब है कि उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मिली थी. बीमारी की वजह से लालू यादव को 6 हफ्तों की बेल मिली थी जिसके बाद लालू यादव इलाज के लिए मुंबई और बेंगलुरु भी गए थे. जून में आरजेडी सुप्रीमो का एक ऑपरेशन हुआ था.

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जिसके बाद डॉक्टर ने उन्हें लगभग तीन महीने आराम करने की सलाह दी थी. पिछली बार भी जमानत मिलने के बाद अभिषेक सिंघवी ने कहा कि कोर्ट को लालू यादव के स्वास्थ्य से अवगत कराया गया तो वहीं सरकारी वकील का कहना था कि रिम्स में भी लालू यादव का इलाज चल सकता है.

चारा घोटाले में लालू को 23 दिसंबर को मिली थी सजा

उल्लेखनीय है कि चारा घोटाले में लालू यादव को पिछले साल 23 दिसंबर को सजा हुई थी. इसके बाद उन्हें चारा घोटाले के दो और मामले में कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई थी. खराब स्वास्थ्य के कारण लालू यादव कुछ दिन रांची के रिम्स में भी भर्ती थे.

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