
Ranchi: बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने में देरी न करें. 21 दिन से ज्यादा का समय बीतने के बाद परेशानी झेलनी होगी. रांची नगर निगम में अब बर्थ सर्टिफिकेट का आवेदन करने को लेकर नियमों में बदलाव किया गया है. जिसके तहत 21 दिन से ज्यादा समय बीतने के बाद कई अतिरिक्त पेपर जमा करने होंगे. इतना ही नहीं इस काम के लिए कई आफिसों के चक्कर भी लगाने होंगे.
स्कूल सर्टिफिकेट भी डॉक्यूमेंट
10 साल से बड़े बच्चे के लिए स्कूल के सर्टिफिकेट को मान्यता दी गई है. नगर निगम की ओर से जारी की गई सूचना में कहा गया है कि स्कूल के सर्टिफिकेट के आधार पर भी बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा. इसके अलावा अन्य जरूरी कागजात भी देने होंगे.
21 दिन के बच्चे के लिए
हॉस्पिटल का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट
घर में जन्म पर पार्षद का अनुशंसा पत्र
माता-पिता के आधार कार्ड की छाया प्रति
31 दिन से 1 साल तक के बच्चों के लिए
हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट
घर में जन्म पर पार्षद का अनुशंसा पत्र
माता-पिता के आधार कार्ड की छाया प्रति
शपथ पत्र की मूल प्रति
1 रुपए की रसीद
जिला सांख्यिकी से आदेश
…………..
1 साल से ऊपर के बच्चों के लिए दस्तावेज
हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट
घर में जन्म पर पार्षद का अनुशंसा पत्र
माता-पिता के आधार कार्ड की छाया प्रति
शपथ पत्र की मूल प्रति
कार्यपालक दंडाधिकारी का आदेश की प्रति
10 साल से बड़े बच्चे के लिए स्कूल का सर्टिफिकेट




