
Mumbai : बॉम्बे हाई कोर्ट 2018 में एक इंटीनियर डिजाइनर को आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित मामले में रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी सहित दो अन्य लोगों की तरफ से दायर अंतरिम जमानत याचिका पर सोमवार को फैसला सुनायेगा. जान लें कि न्यायमूर्ति एस एस शिंदे तथा न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक की पीठ ने शनिवार को याचिकाओं पर दिनभर चली सुनवाई के बाद तत्काल कोई राहत दिये बिना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
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नियमित जमानत के लिए संबंधित निचली अदालत जाने पर रोक नहीं
गोस्वामी, फिरोज शेख तथा नीतीश सारदा ने अपनी अवैध गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए अंतरिम जमानत पर रिहा किये जाने की अपील की थी. बॉम्बे हाई कोर्ट की वेबसाइट पर शनिवार देर जारी नोटिस में कहा गया है कि पीठ 9 नवंबर को तीन बजे के बाद फैसला सुनायेगी. हाई कोर्ट ने शनिवार को कहा था कि इस मामले के लंबित रहने तक याचिकाकर्ताओं पर नियमित जमानत के लिए संबंधित निचली अदालत जाने पर रोक नहीं है.
अदालत ने कहा था कि अगर ऐसी याचिकाएं दायर की जाती हैं तो सत्र अदालत याचिका दायर किये जाने के चार दिन के अंदर उन पर सुनवाई करके फैसला लें.
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खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप
महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की अलीबाग पुलिस ने गोस्वामी समेत तीन लोगों को आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां की 2018 में खुदकुशी के सिलसिले में चार नवंबर को गिरफ्तार किया था. दोनों ने कथित तौर पर आरोपियों की कंपनियों द्वारा बकाये का भुगतान नहीं किये जाने पर खुदकुशी कर ली थी.
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