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#JharkhandElection: लाख विरोध और हत्या समेत दस मामलों के आरोपी शशिभूषण मेहता को बीजेपी ने दिया टिकट

Ranchi: तीन अक्टूबर को बीजेपी कार्यालय में पहली बार किसी के बीजेपी में शामिल होने पर इस तरह का हंगामा हुआ था. जो नीचे वीडियो में दिख रहा है. प्रदेश बीजेपी के तमाम बड़े अधिकारियों के सामने धक्का-मुक्की और नारेबाजी होती रही और दूसरी तरफ जेएमएम से बीजेपी में शामिल होने आए शशिभूषण मेहता पार्टी की सदस्यता लेते रहे. सदस्यता लेने के बाद भी काफी हो हंगामा हुआ.

लेकिन आखिरकार उन्हें बीजेपी की तरफ से टिकट मिल ही गया. वो अब चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं. संगीन आरोपों के आरोपी शशिभूषण मेहता को टिकट मिलने के बाद पार्टी प्रबंधन पर कई तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं. ढुल्लू महतो के बाद शशिभूषण मेहता दूसरे आरोपी हो गए, जिसपर कई तरह के आरोप लगे हुए हैं.

देखें वीडियो

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तीन मामलों में शशिभूषण मेहता पर चार्ज फ्रेम्ड

जेएमएम से बीजेपी में शामिल हुए शशिभूषण मेहता पर तीन मामलों में चार्ज फ्रेम्ड हो चुका है. इनमें से एक सुचित्रा मिश्रा हत्याकांड है. 16 मई 2016 को पांकी विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में शशिभूषण मेहता जेएमएम की तरफ से उम्मीदवार थे.

1) चुनाव के दौरान जो ब्योरा उन्होंने चुनाव आयोग को दिया है, उसके मुताबिक सुचित्रा मिश्रा हत्याकांड में शशिभूषण मेहता पर आइपीसी की धारा 302 और 34 के तहत आरोपी बनाया गया है.

आरोप साबित होने पर आइपीसी की धारा 302 के अंतर्गत, यदि कोई किसी व्यक्ति की हत्या करता है, तो उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास और साथ ही आर्थिक दंड से दंडित किया जाता है.

वहीं आइपीसी की धारा 34 में जब एक आपराधिक कृत्य सभी व्यक्तियों ने सामान्य इरादे से किये हों, तो प्रत्येक व्यक्ति ऐसे कार्य के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे कि अपराध उसके अकेले के द्वारा ही किया गया हो.

2) 17 जून 2014 को पलामू जिला के सदर थाना में एक मामला दर्ज हुआ, जिसमें शशिभूषण मेहता पर आइपीसी की धारा 147, 148, 149, 323, 307, 332, 353, 341, 342, 343 और 188 के तहत मामला दर्ज हुआ है. आइपीसी की ऐसी धाराएं उपद्रव करने वालों के खिलाफ लगायी जाती हैं.

3) 30 नवंबर 2016 को झारखंड के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हुए किसी निर्माण को लेकर शशिभूषण मेहता पर चार्जशीट दायर हुई है. इस मामले में शशिभूषण मेहता सह आरोपी हैं.

मामले में यूनिवर्सिटी के तत्कालीन वीसी डीके खटिंग भी आरोपी हैं. दोनों पर आइपीसी की धारा 420, 468 और 471 के तहत आरोपी बनाया गया है.

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तीन मामलों में कोर्ट के संज्ञान पर चार थाने में मामला हुआ दर्ज

पलामू जिले में कोर्ट के संज्ञान पर बीजेपी में शामिल होने वाले शशिभूषण मेहता पर तीन मामले दर्ज हुए हैं. पहला जीआर नंबर 2247/14, थाना मनातू. दूसरा केस नंबर 1913/09, थाना सदर और तीसरा केस नंबर 209/07. इनके अलावा तरहासी थाना में केस नंबर 66/14. पांकी थाना में केस नंबर 91/14. तरहासी थाना में 68/14 और नामकुम थाना में केस नंबर 127/15.

जानें कैसे-कैसे लगे हैं आरोप

– हत्या करने की कोशिश – धारा 307

– सरकारी कर्मी को चोट पहुंचाने की कोशिश – धारा 332

– हत्या – धारा 302

– दंगा फैलाना – धारा 147

– खतरनाक हथियार को लेकर दंगा करना – धारा 148

– जानबूझ कर किसी को चोट पहुंचाना – धारा 323

– आपराधिक शक्तियों का इस्तेमाल कर सरकारी कर्मी को उसका काम करने से रोकना – धारा 353

– गलत तरीके से किसी को रोकना – धारा 341

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