
Ranchi: झारखंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस मैनुअल 2024 का ड्राफ्ट तैयार कराया जा रहा है. वर्क्स विभागों सहित अन्य विभागों में के ठेकों में अक्सर गड़बड़ी और मनमानी की शिकायतों के बीच सरकार ने नये सिरे से नियमावली तैयार कराने का निर्णय लिया है. इस नियमावली के अंतर्गत पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य, नगर विकास, पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन, पेयजल,जलसंसाधन, ऊर्जा सहित अन्य कार्य विभाग दायरे में रहेंगे.
वित्त विभाग झारखंड ने सामग्रियों की खरीद के लिए यह नियमावली तैयार की है, जिसे जल्द ही सारी प्रक्रिया पूरी कर कैबिनेट की मंजूरी दिलायी जायेगी. इसमें सामग्रियों की खरीद, ओपेन कंपेटेटिव बिड प्रोसेस, सप्लायर रिलेशनशीप मैनेजमेंट, प्रोक्यूरमेंट को कैसे सुरक्षित किया जाये, कंपनियों के डिबार और ब्लैकलिस्ट करने के विस्तृत नियम, शिकायतों के निवारण सहित अन्य प्रमुख बिंदुओं पर फोकस किया गया है.
जेम पोर्टल के जरिये प्रोक्यूरमेंट इत्यादि कराने और पारदर्शिता बरतने संबंधी विस्तृत प्रकिया निर्धारित की गयी है. पांच लाख से ऊपर की सामग्रियों की खरीद के लिए ओपेन बिड प्रोसेस इत्यादि अपनाने का निर्णय लिया है, इसके अलावा कई बिंदु हैं जिस पर नियमावली बनायी जा रही है. इसके अलवा सामग्रियों के रखरखाव व सर्विस पर भी विशेष ध्यान रखा गया है.




