
Ranchi : सब इंस्पेटर प्रतियोगिता परीक्षा 2017 मामले में दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट शुक्रवार को सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी. जानकारी हो कि जारी विज्ञापन के शर्तों के अनुसार दौड़ का आयोजन किया गया था. जिसमें अधिक अभ्यर्थियों के असफल होने पर जेएसएससी ने शर्तों में बदलाव किया.
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ये कहा कोर्ट ने
याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि शर्तों में संशोधन की तारीख के बाद जारी विज्ञापन के आधार पर ही अभ्यर्थियों को लाभ मिल सकता है. ऐसा कहते हुए कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी. सुनवाई चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की बेंच में हुई.
बता दें शर्तों में संशोधन के बाद भी जो अभ्यर्थी असफल हुए उन्होंने मामले में याचिका दायर की थी. प्रार्थियों ने संशोधित शर्तों के तहत लाभ देने की मांग अदालत से की थी.
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