
Ranchi : ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदारी मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में हुई. इस दौरान राज्य सरकार के महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि झारखंड में ऑक्सीजन की कमी नहीं है. पर इसे उपयोग में लाने के लिए ऑक्सीजन सिलिंडर की काफी कमी है. राज्य सरकार इस कमी को दूर करने के लिए दूसरे देशों से ऑक्सीजन सिलिंडर की खरीदारी करनी चाहती है, लेकिन केंद्र सरकार इसके लिए इजाजत नहीं दे रही है.
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हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है. अदालत ने 17 जून को केंद्र सरकार को अपना जवाब दाखिल करने को कहा है. वहीं कोर्ट ने पूछा कि ऑक्सीजन सिलिंडर के आयात पर पाबंदी क्यों लगायी गयी है.
महाधिवक्ता ने अदालत से कहा कि कोरोना के तीसरी लहर की संभावना है. ऐसे में राज्य को ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी. इसलिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से ऑक्सीजन सिलिंडर खरीदारी की अनुमति देने की मांग की है. बताते चलें कि कोरोना से संबंधित मामलों की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से ऑक्सीजन सिलिंडर खरीदारी का मुद्दा उठाया गया था. जिसके बाद अदालत ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है.
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दरअसल, राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है. लेकिन सरकार संक्रमण के संभावित तीसरे लहर के मद्देनजर तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है. गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के दूसरी लहर के आने के बाद ऑक्सीजन व बेड़ के अभाव में बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मरीजों की जान गयी.
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