JharkhandLead NewsNEWSRanchi

बगैर टीका राशन का उठाव करने से मना करना अवैध, शिकायत पर एक्शन लेगा राज्य खाद्य आयोग

RANCHI: कोरोना संक्रमण के खतरे से बचाव को लेकर देशव्यापी टीकाकरण अभियान चल रहा है. झारखंड में कई जिलों से राशन कार्डधारकों को हर हाल में टीका लेने को कहा जा रहा. ऐसा नहीं किये जाने पर राशन का उठाव नहीं कर पाने की चेतावनी स्थानीय प्रशासन की ओर से बार-बार दी जा रही है. राज्य सरकार ने इस पर संज्ञान लिया है. राज्य खाद्य आयोग ने भी माना है कि विभिन्न जिलों में विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों द्वारा जनवितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले खाद्यान्न के उठाव के लिए कार्डधारकों को टीका लिये जाने को अनिवार्य बताया जा रहा है. यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 का उल्लंघन है. इस तरह की लिखित शिकायत उसके पास आने पर वह लीगल एक्शन लेगा.

इसे भी पढ़ें : सप्लाई के नाम पर टीआइएससीपीएल ने की 2.85 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी, केस दर्ज

भूखमरी का हो सकता है खतरा

 

झारखंड स्टेट फूड कमीशन के ओएसडी ने सूचना जारी करते हुए कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत योग्य लाभुकों को निर्धारित दर पर खाद्यान्न दिये जाने का प्रावधान है. अमूमन सभी कार्डधारी आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब तबके से आते हैं. वे काफी हद तक पीडीएस सेवा के भरोसे ही अनाज पर आश्रित रहते हैं. कोविड वैक्सीनेशन अनिवार्य किये जाने से पीडीएस सेवा में अनावश्यक परेशानी खडी हो सकती है. ऐसे में भूखमरी की स्थिति भी पैदा हो सकती है. अगर किसी कार्डधारी को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा हो, तो वो इसकी शिकायत आयोग से कर सकते हैं. ई-मेल  [email protected] पर शिकायत करें या पत्र लिखें- झारखंड राज्य खाद्य आयोग, रांची, ई- 1/8, साकेत नगर, रजिस्ट्री आफिस के सामने, हिनू, रांची-834002. फोन नंबर 0651-2252267 पर भी आफिस टाइम में फोन कर सकते हैं.

इसे भी पढ़ें : ओझा-गुणी के आरोप में मंगरु को बारी-बारी ग्रामीणों ने पीटा, पुलिस की तत्परता से बची जान

दुकानदारों के लिए भी संकट

 

कार्डधारकों के अलावा ठेले खोमचे वाले, फुटपाथ पर बैठे कपड़े, सब्जी विक्रेताओं के सामने भी परेशानी खडी हो रही है. राजमहल (साहेबगंज) में नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी ने 14 जून को आदेश जारी करते कहा है कि 18 वर्ष से ऊपर के सभी छोटे बड़े सब्जी विक्रेता, दुकानदार, मोटर वाहन चलाने वाले लोग और उनके परिजनों को कोविड वैक्सीन लेना जरूरी है. बिना वैक्सीन लिए दुकान खोलने पर इसे सील कर दिया जायेगा. खुद का और अपने परिवार का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने पर ही दुकान खोलने की परमिशन मिलेगी. ऑटे, गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर वैक्सीन ले चुके पैसेंजर को ही गाड़ी पर बैठायें. इसे अत्यावश्यक समझा जाये. इसे लेकर स्थानीय नागरिकों में डर, बेचैनी और गुस्सा देखा जा रहा है.

Related Articles

Back to top button