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#SupremeCourt की सख्ती के बाद जम्मू-कश्मीर के जरूरी संस्थानों में इंटरनेट सेवा बहाल

Shrinagar: जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट पर लगे बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आपत्ति जताने के बाद सेवा धीरे-धीरे बहाल होने लगी है. अनुच्छेद 370 हटने के बाद लगी पाबंदियां धीरे-धीरे हटने लगी है.

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जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मंगलवार की शाम जम्मू क्षेत्र के कई हिस्सों में मोबाइल इंटरनेट सेवा और होटलों, यात्रा प्रतिष्ठानों तथा अस्पतालों समेत जरूरी सेवाएं प्रदान करने वाले सभी संस्थानों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधा बहाल करने की अनुमति दे दी.

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया हैं, जब उच्चतम न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन को केंद्र शासित प्रदेश में लगे प्रतिबंधों की समीक्षा करने का आदेश दिया था.

जरूरी संस्थानों में इंटरनेट 15 जनवरी से चालू

एक सरकारी बयान में कहा गया कि यह आदेश 15 जनवरी से लागू होगा और सात दिनों तक लागू रहेगा.

अपने तीन पृष्ठ के आदेश में प्रशासन ने कहा कि कश्मीर संभाग में अतिरिक्त 400 इंटरनेट कियोस्क स्थापित किए जाएंगे.

इंटरनेट सेवा प्रदाता आवश्यक सेवाओं वाले सभी संस्थानों, अस्पतालों, बैंकों के साथ-साथ सरकारी कार्यालयों में ब्रॉडबैंड सुविधा (मैक बाइंडिंग के साथ) प्रदान करेंगे.

पर्यटन की सुविधा के लिए, ब्रॉडबैंड इंटरनेट होटलों और यात्रा प्रतिष्ठानों को प्रदान किया जाएगा.

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आदेश में यह भी कहा गया है कि जम्मू क्षेत्र के जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर और रियासी में ई-बैंकिंग सहित सुरक्षित वेबसाइट देखने के लिए पोस्ट-पेड मोबाइलों पर 2जी मोबाइल ‘कनेक्टिविटी’ की अनुमति दी जायेगी.

इंटरनेट सेवा को SC ने बताया था मौलिक अधिकार

उल्लेखनीय है कि कुछ ही दिनों पहले उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत इंटरनेट का उपयोग करना एक मौलिक अधिकार है.
10 जनवरी को कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार मौलिक अधिकार है.

लगे समय से घाटी में इंटरनेट बंद रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई थी आपत्ति (फाइल फोटो)

शीर्ष अदालत ने कहा, ‘इसमें कोई संदेह नहीं है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अभिव्यक्ति की आजादी एक जरूरी टूल है. इंटरनेट तक पहुंच की आजादी भी आर्टिकल 19(1)(a) के तहत मौलिक अधिकार है.’

उच्चतम न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन से अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाली सभी संस्थाओं में इंटरनेट सेवाओं को बहाल करने के लिए कहा था. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये भी कहा था कि इंटरनेट को जरूरत पड़ने पर ही बंद किया जाना चाहिए.

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