
Ranchi : गरीब स्वर्ण को आरक्षण का लाभ मिले, इसके लिए अब आय एंव परिसम्पति प्रमाण पत्र जारी किये जाएंगे. केंद्र एवं झारखंड सरकार की सिविल सेवाओं एवं नियुक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आर्थिक रुप से गरीब स्वर्ण को आरक्षण दिया जाना है.
भारत सरकार ने 31 जनवरी को आर्थिक रुप से कमजोर नागरिक वर्ग के लिए आरक्षण लागू करने के निर्देश जारी किये हैं. जिसे झारखंड सरकार ने भी संकल्प संख्या 1434 के माध्यम से 15 फरवरी 2019 को अंगीकृत किया था. आर्थिक रुप से कमजोर नागरिकों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है.
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नियुक्तियों व नामांकन में जरुरी होंगे प्रमाण पत्र
सरकार द्वारा की जा रही नियुक्तियों और संस्थानों में नामांकन के दौरान लाभ लेने के लिए आय एवं परिसम्पति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी. बिना प्रमाण पत्र के नियोजन और नामांकन में लाभ नहीं मिल सकेगा. कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग नई दिल्ली के द्वारा 27 मार्च 2019 को यह निदेशित किया गया था.
जिसमें कहा गया था कि प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले पदाधिकारी संबंधित दस्तावेज की भली भांति राज्य सरकार द्वारा जारी निर्धारित मानदंडों के अनुसार जांचकर प्रमाण पत्र निर्गत कर सकेंगे.
फॉर्म में है गरीब स्वर्ण के लिए आरक्षण
केंद्र सरकार की संस्था रेलवे एनटीपीसी, राज्य सरकार के जेपीएससी द्वारा मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों की बहाली के लिए विज्ञापन निकाला गया है. इसके अलावा विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य स्तर की संस्थानों में नए सत्र के लिए नामांकन कराया जा रहा है.
सभी में आर्थिक रुप से गरीब स्वर्ण के लिए आरक्षण की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है. इसके लिए आय एवं परिसम्पति प्रमाण पत्र निर्गत करना आवश्यक है.
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