
Ranchi: स्कूल फीस को किस्तों में जमा करने की मांग को लेकर दायर की गयी याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने सरकार से अगले सप्ताह जवाब दाखिल करने को कहा है.
हाइकोर्ट ने सरकार पक्ष से पूछा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश दिया गया था कि अभिभावक छह किस्त में फीस दे सकते हैं, इस पर सरकार की ओर से क्या किया गया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने इस पर कोई तैयारी की है या नहीं?
इस पर सरकार की ओर से जानकारी दी गयी कि अभी इस पर कुछ नहीं किया गया है, जिसके बाद हाइकोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए अगले सप्ताह का समय दिया. मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगी.
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, शत प्रतिशत दें फीस
फरवरी के शुरुआती दिनों में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, जिसमें कोर्ट ने स्कूल प्रबंधनों को राहत देते हुए आदेश दिया था कि अभिभावकों को स्कूल प्रबंधन को शत प्रतिशत फीस देनी होगी.
झारखंड पैरेंट्स एसोसिएशन की ओर से इस संबध में झारखंड हाइकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी, जिसमें एसोसिएशन की ओर से मांग की गयी थी कि सरकार अभिभावकों को छह किस्त में फीस देने संबधी सूचना जारी करे.
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अभिभावकों को स्कूल की पूरी फीस चुकानी है. इसमें राहत नहीं दी जायेगी.
बता दें एसोसिएशन की ओर से छह किस्त में फीस देने की छूट की मांग की जा रही है, जिसमें अभी तक राज्य सरकार ने आदेश जारी नहीं किया है.
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