
Ranchi : किसानों को फसल बीमा का भुगतान नहीं होने से संबंधित मामले में शुक्रवार को झारखंड हाइकोर्ट में सुनवाई हुई. यह याचिका चतरा जिले के किसानों ने दायर की है.
इसमें कहा गया है कि वर्ष 2016 में किसानों ने 207 और वर्ष 2017 में 176 करोड़ का फसल बीमा कराया था. इन दोनों वर्षों में जब फसल खराब हो गयी तो बीमा की राशि के क्लेम के लिए किसानों ने दावा किया. इसके बाद भी किसानों को राशि का भुगतान नहीं किया गया.
इसे भी पढ़ें – जानिये 6 फरवरी के देशव्यापी चक्का जाम से कौन से तीन राज्यों को रखा गया है मुक्त
हाइकोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार और बीमा कंपनियों को प्रतिवादी बनाते हुए उन्हें दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
आज सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि सिर्फ चतरा जिले के किसानों ने 207 करोड़ रुपये का फसल बीमा कराया था. किसानों के मुताबिक जिसका 25 प्रतिशत (लगभग 52 करोड़ रुपये) उन्हें मिलना चाहिए. इसी तरह 2017 में 176 करोड़ रुपये का फसल बीमा करवाने के बाद लगभग 44 करोड़ रुपये का दावा किसान कर रहे हैं.
इसे भी पढ़ें – रांची के 20 प्राइमरी हेल्थ सेंटरों को किया जायेगा अपग्रेड, सोनाहातू सीएचसी को बनाया जायेगा मॉडल




