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हाईकोर्ट ने खूंटी एसपी को दिया निर्देश, तीन माह में पुलिसकर्मियों की गवाही सुनिश्चित कराएं

खूंटी एसपी और आईओ कोर्ट में सशरीर हुए हाजिर

Ranchi:  खूंटी के अड़की थाना में दर्ज एक मामले में पुलिसकर्मियों की गवाही नहीं होने से ट्रायल में देरी मामले में गुरुवार को खूंटी एसपी और मामले के अनुसंधानकर्ता (आईओ) हाईकोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए. उनकी ओर से कोर्ट को आश्वस्त किया गया कि 1 माह के भीतर शेष बचे पुलिस कर्मियों की गवाही पूरी करा लेंगे. इस पर कोर्ट ने खूंटी एसपी को 3 माह के भीतर सभी पुलिसकर्मियों की गवाही पूरी कर लेने का निर्देश दिया. साथ ही निचली अदालत को भी निर्देश दिया कि वह जल्द ट्रायल पूरा करा कर मामले को निष्पादित करें. हाईकोर्ट ने कई दिशा निर्देश देते हुए याचिका को निष्पादित कर दी. साथ ही प्रार्थी की जमानत याचिका को खारिज कर दी.  हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ  ने  सुलेमान सैंडी पूर्ति की याचिका पर सुनवाई की.

क्या है मामला

प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि मामले में आरोपी के खिलाफ 16 सितंबर 2021 को अदालत में चार्ज फ्रेम हो चुका है. इसके बाद 6 मई 2022 को मामले में दो पुलिसकर्मियों की गवाही हुई थी. इस मामले में कुल 13 गवाह पुलिसकर्मी है जिसमें से केवल दो पुलिसकर्मियों की गवाही हुई है, यह अभियोजन पक्ष की लापरवाही को दर्शाता है. इस कारण न तो मामले में ट्राइल  पूरा हो सका है और ना ही आरोपी को बेल मिल पाया है.  चार्जशीट दाखिल करने के बाद पुलिस का दायित्व होता है कि वह केस की ट्रायल के दौरान गवाहों को कोर्ट में प्रस्तुत करें . लेकिन यहां 13 गवाह सभी पुलिसकर्मी है लेकिन खुद पुलिसकर्मी गवाही देने नहीं आ रहे हैं. दरअसल, प्रार्थी की ओर से कोर्ट से जमानत का आग्रह किया था. उसके खिलाफ खूंटी के अड़की थाना में कांड संख्या 1/ 2021 दर्ज किया है.

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