
Ranchi: झारखंड के कोलियरी इलाके में भूधंसान बड़ी समस्या बनी हुई है. इससे जब तब जान-माल का नुकसान भी होते रहता है. अब इसको लेकर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. कोर्ट ने सोमवार को याचिका को स्वीकार कर लिया है. दायर याचिका के प्रार्थी सुभाष गयाली हैं. जिसके अधिवक्ता अनुप अग्रवाल हैं.
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दायर याचिका के मुताबिक धनबाद के कुछ इलाकों में बीसीसीएल खनन करती है. पहले कंपनी ने जिन इलाकों में खनन किया, वहां के ओपन कास्ट माइंस में बालू नहीं भरा गया. खनन नियमों के अनुसार खनन के बाद, ओपन कास्ट माइंस में बालू भरा जाता है. जिससे जमीन खोखली नहीं होती है. याचिका में बताया गया है कि क्षेत्र में ऐसा नहीं किया गया. जिससे सबसे अधिक धनबाद, बोकारो, गिरिडीह के इलाकें षामिल है. विशेषकर बाघमारा इलाके में. इन इलाकों में जमीन धंसने की घटनाएं आये दिन होती है. मालूम हो कि प्रार्थी और अधिवक्ता की ओर से याचिका दायर करने के पहले क्षेत्र भम्रण किया गया था.
याचिका में सरकार से मामले की जांच की मांग की गयी है. ऐसे जगहों को चिन्हित करने की जहां कंपनी ने खनन किया लेकिन जमीन नहीं भरा गया. ऐसे इलाकों के निवासियों को सुरक्षित जगह स्थान देने की मांग की गयी है. दोषी अधिकारियों और कंपनी पर भी कारवाई की मांग की गयी है.
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