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गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट का फैसला नहीं आने पर हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 29 अप्रैल को

बीते दिनों वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इस याचिका की तत्काल सुनवाई  का सुप्रीम कोर्ट से किया था आग्रह

Ranchi: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए याचिका को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए 29 अप्रैल को सूचीबद्ध किया गया है. बीते बुधवार को हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इस याचिका की तत्काल सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के समक्ष आग्रह किया. सिब्बल ने कहा कि हाई कोर्ट का फैसला अब तक नहीं आने से हेमंत सोरेन के समक्ष दुविधा की स्थिति है. क्योंकि वह कानूनी उपायों के लिए न तो आगे बढ़ सकते हैं और न ही पीछे जा सकते हैं.

दरअसल, हेमंत सोरेन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी एवं रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर 28 फरवरी को बहस पूरी होने के बावजूद अभी तक उनकी याचिका पर फैसला नहीं सुनाया है. हेमंत सोरेन 31 जनवरी को ईडी की गिरफ्तारी के बाद से न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा जेल में हैं. सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी को हेमंत सोरेन की ओर से ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी पिछली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था और उन्हें झारखंड हाई कोर्ट जाने को कहा था.

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