
Ranchi: सीएम हेमंत सोरेन द्वारा ईडी के समन को लेकर हाई कोर्ट में दाखिल क्रिमिनल रिट पिटीशन की सुनवाई शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में होगी। यह मामला हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति आनंदा सेन की खंडपीठ में डेली कॉज लिस्ट में सीरियल नंबर 12 पर सूचीबद्ध है. ईडी ने पांचवा समन जारी कर सीएम हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए रांची स्थित जनरल कार्यालय में बुलाया था. 23 सितंबर को सीएम की ओर से ईडी के समन के खिलाफ हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दाखिल की गई थी.

इसमें कहा गया है कि ईडी एवं इसके अधिकारी या कर्मी को समन के आधार पर उन पर कार्रवाई से रोका जाय। साथ ही ईडी को आगे भी समन जारी करने से रोक लगाने का अभी आग्रह किया गया है. सीएम ने ईडी पर चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की साजिश करने सहित पीएमएलए 2002 की धारा 50 और 63 की वैधता को चुनौती दी है.
आईपीसी के तहत किसी मामले की जांच के दौरान जांच एजेंसी के समक्ष दिए गए बयान की मान्यता कोर्ट में नहीं है, लेकिन PMLA एक्ट की धारा 50 के तहत जांच के दौरान एजेंसी के दिए गए बयान की कोर्ट में मान्यता है। ईडी को मिले शक्तियों के तहत बयान दर्ज कराने के दौरान किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार ईडी के पास है.




