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हाईकोर्ट ने किया टिस्को को नोटिस, सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश

Ranchi: पश्चिम सिंहभूम के नोआमुंडी इलाके के ग्रामीणों की ओर से दायर रिट याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश शंकर की कोर्ट ने टिस्को को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. साथ ही मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार को 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. अगली सुनवाई 3 सप्ताह के बाद होगी. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता नवीन कुमार ने पैरवी की. सुनवाई में प्रार्थी की ओर से बताया गया नोआमुंडी में बिना भूमि अधिग्रहण के पहले तो जैतगढ़- नोआमुंडी सड़क बना दिया गया. उसके बाद सड़क के किनारे बिना जमीन अधिग्रहण के टिस्को के माइंस के लिए पाइप लाइन बिछाने का काम किया जा रहा है. पाइप लाइन बिछाने के लिए राज्य सरकार ने स्वीकृति दी है. ग्रामीणों ने टिस्को के द्वारा सड़क के किनारे पाइप लाइन बिछाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

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