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बंगाल रेप-हत्या मामला : FIR में पीड़िता के पिता का भी नाम, जानें क्या बनी वजह?

Kolkata : पश्चिम बंगाल के हंसखली गांव में एक नाबालिग लड़की की दुष्कर्म के बाद मौत के मामले में उसके पिता का नाम भी एफआईआर में दर्ज किया गया है. नादिया के हंसखली गांव में बलात्कार और हत्या मामले के संबंध में पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी में कथित पीड़िता के पिता, एक रिश्तेदार और एक पड़ोसी के साथ-साथ टीएमसी नेता के बेटे मुख्य आरोपी बृजा गोपाल गायली का नाम है.

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इसलिए है पिता का नाम

सूत्रों ने कहा कि पिता और पड़ोसियों पर “सबूत नष्ट करने” के आरोप में मामला दर्ज किया गया था. आरोप है कि इन इन लोगों ने 14 वर्षीय पीड़िता के शव का पुलिस शिकायत या मृत्यु प्रमाण पत्र के बिना ही अंतिम संस्कार कर दिया था.

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस द्वारा 10 अप्रैल को दर्ज की गई एफआईआर में सामूहिक बलात्कार की बात कही गई है, लेकिन मामले में संदिग्ध हमलावरों में केवल गायली का नाम है. अन्य आरोपों में POCSO अधिनियम के अलावा हत्या, सबूतों के साथ छेड़छाड़ और सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के कार्य शामिल हैं.

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अब सीबीआई कर रही है जांच

गौरतलब है कि मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब सीबीआई ने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया है. इसने पुलिस की प्राथमिकी के आधार पर मामला दर्ज किया है.
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि मामले में सामूहिक बलात्कार के आरोप मुख्य रूप से इसलिए लगाए गए थे क्योंकि माना जाता है कि जब लड़की के साथ मारपीट की गई थी तब दो से अधिक लोग मौजूद थे.

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