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पलामू: झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर न्यायिक अधिकारी ने पाण्डु क्षेत्र का लिया जायजा

Palamu: झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश पर पलामू व्यवहार न्यायालय (सिविल कोर्ट) के पलामू जिला विधिक सेवा प्राधिकर के सचिव एवं न्यायिक अधिकारी अर्पित श्रीवास्तव, दो पारा लीगल वालंटियर के साथ पांडु का दौरा कर भूमि विवाद को लेकर उत्पन्न स्थिति का जाएजा लिया.

उल्लेखनीय है कि, मंगलवार को उच्च न्यायालय ने पाण्डु थानान्तर्गत मुरूमातू के टोंगरी पहाङ़ी के पास अरसे से बसे दलित परिवारों को विशेष समुदाय के लोगों द्वारा धावा बोल कर मारपीट करते हुए भगा देने के मामले में संज्ञान लिया था. न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इसकी जांच अपने मातहत न्यायिक अधिकारी से कराने की बात की थी.

न्यायालय के निर्देश पर पलामू जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अर्पित श्रीवास्तव ने मुरमातू गांव का स्थलीय निरीक्षण किया गया. प्राधिकार के सचिव ने बताया कि, झालसा के निर्देश के अनुसार प्रभावित परिवारों के संबंध में विशेष जानकारी और प्रभावित परिवार को प्राधिकार द्वारा मिलने वाली सुविधाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सुविधा उपलब्ध करवाने का निर्देश प्राप्त है.

उन्होंने बताया कि पारा लीगल वालंटियर (पीएलबी) श्रीकांत तिवारी एवं सुमंत कुमार मेहता के साथ प्रभावित परिवारों से साथ हुई घटना के संबंध में विशेष जानकारी ली गई. साथ ही प्रभावित परिवारों को आश्वासन दिया गया कि, उनके साथ न्याय होगा. प्रभावित परिवार के पास आधार एवं राशन कार्ड के साथ साथ अन्य सरकारी सुविधा की कमी पाई गई. बताया कि कुल 47 सदस्य घटना से प्रभावित हुए हैं. सचिव का कहना है कि, किसी भी परिस्थिति में इस तरह की घटना गैर कानूनी है. बताया कि प्रभावित परिवार की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा उच्च स्तर पर कार्य किया जा रहा है.

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