
Hyderabad: तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक आईपीएस अधिकारी सहित चार पुलिस अधिकारियों को अवमानना के आरोप में चार सप्ताह कारावास और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है. न्यायमूर्ति जी राधा रानी की खंडपीठ ने सजा सुनाई है. पुलिसकर्मी पर अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य गिरफ्तारी के लिये दिये गये दिशा निर्देशों का जानबूझकर उल्लंघन करने का आरोप है.
कोर्ट के अनुसार, अवमानना करने वालों ने मामला दर्ज करने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर आरोपी को पेशी के लिए नोटिस जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया था. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस आयुक्त को अर्नेश कुमार के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का भी निर्देश दिया है. इस मामले में, याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और प्रस्तुत किया कि पुलिस ने उनके खिलाफ बिना सीआरपीसी धारा 41 ए नोटिस के गैर-जमानती वारंट जारी किया था. अदालत ने उन्हें अपील करने का समय देने के लिए सज़ा को चार सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया. अदालत की अवमानना याचिका एक 49 वर्षीय एक व्यक्ति और उनकी मां ने दायर की थी, जो अब थाईलैंड में हैं.




