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हाल राजधानी के लोगों का- डेढ़ गुना फाइन भरना मंजूर पर नहीं बनवायेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग

Ranchi : रांची नगर निगम ने शहर में ग्राउंड वाटर की समस्या को देखते हुए रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनवाने की अपील की है. वहीं कैंपस में रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करानेवालों से निगम होल्डिंग टैक्स के साथ डेढ़ गुना फाइन भी वसूल रहा है. फिर भी लोगों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रहा है. स्थिति यह है कि बारिश का पानी नालियों में बह जा रहा है और ग्राउंड वाटर लेवल पाताल में जा रहा है. जिससे साफ है कि शहर में लोग डेढ़ गुना फाइन भरने को तैयार हैं पर कैंपस में रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं बनवायेंगे.

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2.25 लाख रजिस्टर्ड, 63 हजार ने कराया

नगर निगम क्षेत्र में अबतक 2.25 लाख हाउस होल्डर रजिस्टर्ड हैं. जिसमें से 67843 हाउस होल्डर्स ने अपने घर या कैंपस में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराया है. इसके बाद उन्होंने रांची नगर निगम को इसकी लिखित सूचना दे दी है. जिसके आधार पर उन्हें टैक्स में छूट भी मिल रही है. अब सवाल यह उठता है कि इतनी बड़ी आबादी में 67 हजार ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराया है तो ग्राउंड वाटर लेवल रिचार्ज कैसे होगा.

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रांची निगम चलायेगा अभियान

रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैंपस में लगाने से लोगों को टैक्स में छूट मिलेगी. साथ ही ग्राउंड वाटर लेवल भी रिचार्ज होगा. इसके बावजूद लोग इसको लेकर गंभीर नहीं हैं. वहीं नगर निगम के अधिकारी भी इससे परेशान हैं. अब नगर निगम अभियान चला कर लोगों को इसके लिए जागरूक करेगा. साथ ही उनसे एक्सट्रा फाइन भी वसूलेगा.

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3 हजार स्क्वायर फीट के भवनों के लिए अनिवार्य

नगर निगम के एक्ट के अनुसार 3000 स्क्वायर फीट से अधिक एरिया में बने हर घर या अपार्टमेंट में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाना अनिवार्य है. बिल्डिंग बॉयलॉज के मुताबिक हर घर पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना है. इसके उल्लंघन पर दो से तीन गुणा तक होल्डिंग टैक्स वसूलने का भी प्रावधान है.

इसके अलावा नगर निगम ने शहर के लोगों से यह भी अपील की थी कि जो घर 3 हजार स्क्वायर फीट से कम एरिया में भी बने हैं और उनके पास खाली जगह है तो वे भी बनवा सकते हैं.

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