
Chaibasa : तीन तलाक कानून बनने के बाद झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में पहला मामला दर्ज किया गया है. मामला जिले के मझगांव थाना इलाके का है. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.
33 वर्षीय सलमा खातून का निकाह सरायकेला-खरसावां जिले के कपाली ओपी क्षेत्र निवासी शेख निजामुद्दीन के साथ हुआ था. शादी के बाद ही निजामुद्दीन सलमा को दहेज के लिए प्रताड़ित करता था. वह लगातार प्रताड़ना सहती रही. हद तब हो गई जब निजामुद्दीन ने 2022 में तीन तलाक दे दिया. उसके बाद सलमा ने घरेलू हिंंसा, दहेज प्रताड़ना और तीन तलाश की शिकायत मझगांव थाने में दर्ज कराई. 4 फरवरी 2022 को प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से ही शेख निजामुद्दीन फरार चल रहा था. इधर, पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी. अंत में पुलिस ने मंगलवार 7 जून को उसे गिरफ्तार करने में कामयाबी पायी.
तीन तलाक कानून क्या है?
पहले तीन तलाक के तहत कोई पति अपनी पत्नी को तीन बार तलाक बोल कर छोड़ देता था. लेकिन अब यह गैरकानूनी है. तीन तलाक कानून के अंतर्गत अगर कोई पति अपनी पत्नी को तीन बार तलाक बोल कर छोड़ देता है तो उसे कानूनन तीन साल की सजा हो सकती है और पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है.
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