
Ranchi: वाहनों में नंबर प्लेट और बोर्ड लगाने के मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई. सुनवाई में परिवहन सचिव केके सोन उपस्थित हुए. कोर्ट ने इस दौरान सरकार की ओर से दाखिल एफिडेविट पर आपत्ति जताई. कोर्ट ने कहा कि पहले ही कहा गया है कि सिर्फ सरकारी अधिकारी बोर्ड लगा सकते हैं. ऐसे मे सरकार ने जनप्रतिनिधियों को कैसे शामिल कर लिया.
इस दौरान सचिव ने कोर्ट को जानकारी दी कि राज्य के विधायक, सांसद और दूसरे जनप्रतिनिधि अब अपने वाहन में नेम प्लेट और बोर्ड नहीं लगा सकेंगे.
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पूर्व में सरकार की ओर से दाखिल एफिडेविट को उन्होंने वापस करने की मांग की. सरकार के जनप्रतिनिधियों को नेम प्लेट और बोर्ड लगाने की छूट दी गयी थी, अब इस निणर्य को सरकार वापस लेगी. इससे संबंधित आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा.
सरकार के उच्च अधिकारियों की सहमति के बाद झारखंड में यह छूट प्रदान की गयी थी. इसे अब वापस लिया जाएगा. इसके साथ ही कोर्ट ने चार सप्ताह मे महाधिवक्ता से जवाब दाखिल करने कहा है.
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