
Rahul Kumar
Ranchi : रांची विश्वविद्यालय के विस्तारीकरण के लिए अधिग्रहित जमीन की रजिस्ट्री तो गलत तरीके से हुई और अंचल कार्यालय ने म्यूटेशन भी कर दिया. कांके अंचल अंर्तगत हल्का 6 के मौजा जमुआरी के खाता संख्या 10, प्लॉट संख्या 10 की रांची विश्वविद्यालय की जमीन भू-माफियाओं ने बिक्री कर दी. वहीं राजस्व उपनिरीक्षक व अंचल अधिकारी की मिलीभगत के बाद जमीन का दाखिल खारिज भी कर दिया गया.
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रांची विवि की 67 डिसमिल की हुई रजिस्ट्री, अंचल ने किया 21 डिसमिल का म्यूटेशन
रांची विश्वविद्यालय के नवीन परिसर के लिए अधिग्रहीत भूमि की तीन रजिस्ट्रार ने मिल कर 67 डिसमिल जमीन की रजिस्ट्री गलत तरीके से कर दी. तो वहीं कांके अंचल के प्रभारी सीओ शिलवंत कुमार भट्ट, राजस्व कर्मचारी परशुराम केरकेट्टा और सीआइ बीएन टुडू ने वर्ष 2023-24 में लगभग 21 डिसिमल जमीन रंधावा सिंह, नंदा देवी, अनिता कुमार एवं नरेश बहादुर सोनार के नाम से दाखिल खारिज भी कर दिया. जबकि जमुआरी मौजा के खाता 10 के प्लाट संख्या 10 की 1.10 एकड़ जमीन विश्वविद्यालय के लिए अर्जित की गयी थी. वर्तमान में राजस्व उपनिरीक्षक परशुराम केरकेट्टा को दो माह पूर्व उपायुक्त राहुल कुमार ने अपने 2 जनवरी 2024 को जारी पत्र में अविलंब सोनाहातू में प्रतिनियुक्त किया था. लेकिन परशुराम केरकेट्टा उनके आदेश को ठेंगा दिखाते हुए कांके अंचल में ही जमे हैं.
रांची विश्वविद्यालय के नवीन परिसर निर्माण के लिए अधिग्रहण की गयी है जमीन
रांची विश्वविद्यालय का नया कैंपस का निर्माण किया जाना था.जिसके लिए कांके अंचल के जमुआरी मौजा की कुल 11 खाता की 7.13 एकड़ जमीन रांची विश्वविद्यालय ने अर्जित की थी. अंचल की मूल पंजी में यह जमीन भू अर्जन वाद 9/03-04 द्वारा अर्जित एवं जिला भू अर्जन पदाधिकारी रांची के पत्रांक 1561,दिनांक 16 दिसंबर 2010 एवं उपायुक्त के पत्रांक 1551,दिनांक 15 अक्टूबर 2010 के आदेश के बाद जमाबंदी खोली गयी थी. भू- माफियाओं की मदद से रैयत पूर्णनिंदु सिंह ने उक्त खाते की सारी जमीन बिक्री कर दी.
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