
NewDelhi: दिल्ली की सियासत में पिछले एक हफ्ते से जारी धरना पॉलिटिक्स पर हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी की सरकार से पूछा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल के कुछ सहयोगियों को उपराज्यपाल के दफ्तर के भीतर धरना देने का अधिकार किसने दिया. हाईकोर्ट ने कहा है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये धरना है या हड़ताल और क्या इसकी कोई अनुमति ली गई या खुद ही तय कर लिया गया. कोर्ट ने कहा कि आमतौर पर धरना किसी संस्थापन या कार्यालय के बाहर दिया जाता है ना की अंदर. क्या एलजी के घर के अन्दर ये धरना करने के लिए इजाजत ली गई है? हाईकोर्ट ने कहा कि आप कैसे किसी के घर या दफ्तर में जाकर हड़ताल पर बैठ सकते हैं. न्यायमूर्ति ए के चावला और नवीन चावला की एक पीठ ने दो याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की.
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बता दें कि पूरे मामले को लेकर दो याचिका दायर की गई है. एक याचिका केजरीवाल और अन्य के धरना देने के खिलाफ और दूसरी याचिका दिल्ली सरकार के आईएएस अधिकारियों की कथित हड़ताल के खिलाफ दायर की गई है. दोनों मामलों में दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वकीलों से अदालत ने पूछा कि धरना देने का अधिकार किसने दिया ? आप उपराज्यपाल के कार्यालय के भीतर बैठे हैं. अगर यह हड़ताल है तो ये दफ्तर के बाहर होनी चाहिए थी. हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में सवाल किया कि जैसे ट्रेड यूनियन अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठती है, क्या ये वैसी ही हड़ताल है. धरने पर बैठने का फ़ैसला कैबिनेट का है या ये व्यक्तिगत फ़ैसला है. कोर्ट की ओर से कहा गया है कि इसका जल्द से जल्द कोई समाधान ढूंढा जाना चाहिए.
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इन दो याचिकाओं से अलग दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने भी उपराज्यपाल अनिल बैजल के कार्यालय में केजरीवाल के धरना दिए जाने के खिलाफ एक अलग याचिका दायर की है. सुनवाई के दौरान गृह मंत्रालय ने कोर्ट को बताया कि IAS ऑफिसर्स हड़ताल पर नहीं हैं. कोर्ट ने कहा कि उस मामले में हम IAS एसोसिएशन को भी पार्टी बना रहे है और इन मामलों की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी.
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