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CM  हेमंत सोरेन का निर्देश : DC-SP सुनिश्चित करें, बेकार में लोग घर से बाहर ना घूमें, जान लें किन्हें है बाहर निकलने की छूट

Ranchi:  लॉक डाउन की घोषणा के बाद भी लोग नहीं सुधर रहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री के आह्वान के बाद भी लोग घरों से निकल रहे हैं. घरों में बाहर के लोगों को बुलाकर उनसे काम करवा रहे हैं. इस परिस्थिति से निपटने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्देश जारी किया है.

राज्य के डीसी-एसपी को जारी निर्देश में मुख्यमंत्री ने कहा है कि सुनिश्चित करें कि लॉक डाउन के आलोक में सरकार द्वारा निर्देशित जरुरी चीजों की लिस्ट के अलावा लोग घरों से बाहर ना निकलें. सीएम ने लोगों से भी अपील की है कि अनावश्यक घर से निकलने से कुछ हासिल नहीं होगा. मगर, हां घर में रहने से हम समाज को बहुत बड़ा सहयोग दे सकते हैं.

यहां उल्लेखनीय है कि रविवार को सरकार ने राज्य भर में लॉक डाउन करने का फैसला लिया था. इसका आदेश भी जारी हो गया. मीडिया में भी यह बात चल रही है. लोगों को भी पता है. लेकिन सोमवार की सुबह से ही लोगों ने लापरवाही शुरु कर दी. जिस कारण शहरों की सड़कों पर लोग बेवजह घूमते देखे जाते हैं.

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लॉक डाउन में किन्हें है बाहर निकलने छूट

–              विधि-व्यवस्था से संबंधित पदाधिकारी व कर्मी

–              पुलिस

–              स्वास्थ्य

–              अग्निशमन सेवाएं

–              कारा सेवाएं

–              राशन दुकान

–              रेल हवाई अड्डा एवं बस अड्डा के लिए परिवहन, जिसके लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा विशेष व्यवस्था व दिशा-निर्देश निग्रत किया जायेगा.

–              बिजली, पेयजलापूर्ति व नगरपालिका सेवाएं

–              बैंक व एटीएम

–              मीडिया

–              टेलिकॉम, इंटरनेट सेवाएं व आइटी आधारित सेवाएं

–              पोस्टल सेवाएं

–              खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएं

–              खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कॉमर्स आपूर्ति

–              खाद्य पदाऱ्त, किराने का सामान, दूध, ब्रेड, फल व सब्जी के परिवहन व भंडारण की गतिविधियां

–              टेक अवे-होम डिलिवरी रेस्टोरेंट

–              हॉस्पिटल, दवा दुकान, चश्मे की दुकान व दवा उत्पादन की गतिविधियां व संबंधित परिवहन

–              पेट्रोल,डीजल पंप एवं एलपीजी-सीएनजी गैस के परिवहन व भंडारण की गतिविधियां

–              उत्पादन एवं निर्माण इकाईयां, जिन्हें निरंतर प्रक्रिया की आवश्यकता होती है. उपायुक्त से अनुमति प्राप्त कर गतिविधियां चालू रख सकते हैं.

–              राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई सेवा.

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क्या-क्या बंद करके रखने हैं

 

–              सभी दुकानें

–              व्यवसायिक प्रतिष्ठान

–              फैक्ट्री

–              गोदाम

–              साप्ताहिक हाट-बाजार

–              सभी दुकानें

–              सभी प्रकार के निर्माण कार्य

–              धार्मिक स्थलों को दर्शनार्थियों के लिए बंद रखना

–              टैक्सी

–              आटो

–              ई-रिक्शा

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