
Dhanbad: बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली पीड़िता के खिलाफ धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज करवायी गयी थी.
यह केस ढुल्लू महतो की सहयोगी सत्या देवी ने दर्ज करायी है. विधायक पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली पीड़िता पर महिला ने धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है. हालांकि इस मामले में हाई कोर्ट ने पीड़िता को अग्रिम जमानत दे दी है.
सत्या देवी ढुल्लू की अहम सहयोगी है, इस बात का खुलासा न्यूजविंग को मिली कुछ तस्वीरों से होता है. कहा जाता है कि सत्या देवी विधायक ढुल्लू के हर कार्यक्रम में मौजूद रहती है. न्यूजविंग को मिली तस्वीरें दो कार्यक्रम की हैं. एक तस्वीर पार्टी मीटिंग की है.
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बाकी तस्वीर इस रक्षाबंधन की है. जिससे यह साबित होता है कि सत्या देवी ढुल्लू की अहम सहयोगियों में से एक है.

इस संबंध में पीड़िता का कहना है कि ढुल्लू किसी से बदला लेने के उद्देश्य से इस महिला का इस्तेमाल करते हैं. वह अपने विरोधियों के खिलाफ किसी भी हद तक जा सकते हैं.

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धोखाधड़ी किया था केस
सत्या देवी ने पीड़िता पर पैसा लेकर नहीं लौटाने, धोखाधड़ी करने और मारपीट करने की धमकी देने का आरोप लगाया था. इस मामले में सत्या देवी ने धनबाद के रामकनाली ओपी में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
पीड़िता ने इसी मामले में हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत की अर्जी लगायी थी. मंगलवार को झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की गयी.
कोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार कर उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है. पीड़िता की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने अदालत को बताया था कि फर्जी आरोप लगाकर पीड़िता पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.
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