
Dhanbad: 11 मई से जेल में बंद भाजपा के बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को एक और मामले में जमानत मिली है. कोयला कारोबारी जगदीश कुमार राय और उनके चालक पर जानलेवा हमला के मामले में धनबाद कोर्ट से जमानत मिल गयी.
न्यायिक दंडाधिकारी शिखा अग्रवाल की अदालत में बुधवार को विधायक ढुल्लू महतो की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद दो हजार रुपये जमा करने की शर्त पर अदालत ने जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है.
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क्या है मामला




मिली जानकारी के अनुसार 25 अप्रैल 2018 को विधायक ढुल्लू महतो उनके भाई शरत महतो समेत 56 नामजद के विरुद्ध कोयला कारोबारी जगदीश कुमार राय की शिकायत पर प्राथमिकी कतरास थाने में दर्ज की गई थी.
प्राथमिकी के मुताबिक 25 अप्रैल,18 को जब जगदीश की गाड़ी लोड होने के लिए न्यू अकाश किनारी कोलियरी के कांटा घर के पास पहुंची तो ढुल्लू महतो के समर्थकों ने उनके ड्राइवर और खलासी पर हमला कर दिया था.
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इन मामलों में खरिज हो चुकी है जमानत याचिका
ढुल्लू महतो को कुछ मामलों में राहत मिली है तो वहीं कुछ मामलों में जमानत याचिका खारिज भी हुई है. बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो की 19 मई को कोर्ट से एक जमानत याचिका खारिज कर दी गयी थी.
जमीन हड़पने और मारपीट करने के मामले में धनबाद कोर्ट में सुनवाई हुई थी. कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. मालूम हो कि ढुल्लू महतो पर पड़ोसी डोमन महतो पर जानलेवा हमला करने और पूर्व मंत्री ओपी लाल के भतीजे राजीव श्रीवास्तव की जमीन हड़पने का आरोप है.
इन दोनों मामलों में विधायक ने जमानत के लिए धनबाद के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी संगीता की अदालत में अर्जी लगायी थी. सुनवाई के बाद मंगलवार को अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी थी.
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