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#Dhanbad: 3000 लोगों पर लगे राजद्रोह की धारा को निरस्त करने का सीएम हेमंत सोरेन ने दिया निर्देश

Ranchi:  NRC_CAA_NPR के विरोध में धनबाद में निकाले विरोध प्रदर्शन को लेकर जिला थाना में 3000 लोगों पर राजद्रोह की धारा 124 (A) का केस दर्ज हुआ था. इस केस को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अविलंब निरस्त का निर्देश धनबाद पुलिस अधीक्षक (एसपी) को दिया है.

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साथ ही उन्होंने मामले में दोषी पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई करने की अनुशंसा भी एसपी से की है. सीएम का निर्देश मिलते ही एसपी ने धनबाद थाना प्रभारी संतोष कुमार को पत्र लिख कर अगले तीन दिनों के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है. वहीं अविलंब इस धारा को विलोपित करते हुए न्यायालय में अविलंब शुद्धिपत्र जमा करने का निर्देश भी दिया है.

जनता की आवाज़ को बुलंद करने का कार्य करेगी कानून व्यवस्था: सीएम

बुधवार देर रात अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट करते हुए सीएम ने कहा है कि क़ानून जनता को डराने एवं उनकी आवाज़ दबाने के लिए नहीं, बल्कि आम जन-मानस में सुरक्षा का भाव उत्पन्न करने को होता है. उनके नेतृत्व में चल रही सरकार राज्य की कानून व्यवस्था, जनता की आवाज़ को बुलंद करने का कार्य करेगी.

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इसी के तहत उन्होंने धनबाद में 3000 लोगों पर लगाये गये राजद्रोह की धारा को अविलंब निरस्त करने और दोषी अधिकारी के ख़िलाफ़ समुचित कार्रवाई की अनुशंसा की है.

हेमंत सोरेन ने जनता को आश्वस्त करते हुए लिखा है कि राज्य के सभी भाइयों-बहनों से अपील करते है कि झारखंड आपका अपना राज्य है. यहां की कानून व्यवस्था का सम्मान करना सभी का कर्तव्य है.

सीओ के लिखित आवेदन पर दर्ज हुआ था केस

सीएम का निर्देश मिलते ही धनबाद एसपी ने थाना प्रभारी को मामले पर स्पष्टीकरण मांगते हुए एक पत्र भी लिखा है. इस पत्र को सीएम ने अपने ट्विटर पर भी पोस्ट किया है.

धनबाद थाना प्रभारी संतोष कुमार लिखे पत्र में एसपी ने कहा है कि धनबाद के अंचल अधिकारी (सीओ) प्रशांत कुमार लायक के लिखित आवेदन पर मंगलवार को NRC_CAA_NPR के विरुद्ध वासेपुर में निकाले विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों को IPC की कई धारा के तहत केस दर्ज हुआ था. आवेदन में कहा गया था कि जुलूस बिना सूचना के गया पुल से पूजा टॉकी, सिटी सेंटर और रणधीर वर्मा चौक तक निकाला गया.

राजद्रोह का मामला सही नहीं, कोर्ट में अविलंब शुद्धि पत्र जमा करें पुलिस अधिकारी:  एसपी

लिखित आवेदन के आधार पर धनबाद थाना में 7 नामजद एवं करीब 3000 अज्ञात के विरुद्ध IPC की धारा 143, 145, 149, 186, 188, 290, 291, 336, 153 (A), 153 (B) और 124 (A) के तहत मामला दर्ज किया गया है. एसपी ने लिखा है कि मामले के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि धारा 124 (A) लगाने का कोई औचित्य नहीं है.

थाना प्रभारी से एसपी ने तीन दिनों में मांगा जवाब, (शो-कॉज की कॉपी)

ऐसा प्रतीत होता है कि मामले की गहराई से जांच किये बिना ही थाना प्रभारी द्वारा मामला दर्ज किया है, जो कि उनके घोर लापरवाही, मनमानेपन और अयोग्य पुलिस पदाधिकारी होने का परिचायक है.

कोर्ट में शुद्धि पत्र देने को लेकर जारी हुआ निर्देश (निर्देश की कॉपी)

इस संदर्भ में थाना प्रभारी से अगले 3 दिनों के अंदर मामले पर स्पस्टीकरण मांगा गया है. साथ ही कहा है कि ससमय स्पष्टीकरण नहीं देने पर थाना प्रभारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाएगी. वहीं थाना के इंस्पेक्टर विनोद सिंह को मामले में धारा 124 (A) को विलोपित कर न्यायालय में अविलंब शुद्धि पत्र जमा करने का निर्देश भी दिया है.

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