
Allahabad : छात्रा के यौन उत्पीड़न मामले में गिरफ्तार आरोपी बीजेपी नेता चिन्मयानंद को अदालत ने जमानत दे दी है. मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को जमानत याचिका पर सुनवाई की. इस सुनवाई में चिन्मयानंद को जमानत देने का निर्णय लिया गया.
गौरतलब है कि स्वामी चिन्मयानंद पर उनके ही कॉलेज स्वामी शुकदेवानंद विधि महाविद्यालय की एक स्टूडेंट ने यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया है. इस हाइ प्रोफाइल मामले में एसआइटी की जांच चल रही है.
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शाहजहांपुर जिला जेल में बंद थे
यौन उत्पीड़न के इस मामले में चिन्मयानंद उत्तर प्रदेश की शाहजहांपुर जिला जेल में बंद थे. उनको जमानत देने के मामले में दो माह पहले ही सुनवाई हुई थी. तब से कोर्ट ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा था.
इसके बाद सोमवार को हुई सुनवाई में हाइकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया. ये भी बताते चलें कि इससे पहले स्वामी चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के आरोपी संजय सिंह को तीन दिन पहले ही जेल से रिहा कर दिया गया था. संजय की जमानत को भी हाईकोर्ट से ही मंजूरी मिली है.
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सभी आरोपियों की जमानत मंजूर
चिन्मयानंद के साथ ही इस मामले से जुड़े सभी आरोपियों की जमानत मंजूर हो गयी. पांच करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में अब तक सभी आरोपी जेल से बाहर आ चुके हैं. सबसे पहले यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली छात्रा और विक्रम की जमानत को स्वीकार किया गया था.
छात्रा की रिहाई हुई, उसके बाद विक्रम ठाकुर और फिर सचिन को जेल से रिहा किया गया. फिर आरोपी संजय सिंह को गुरुवार को जेल से छोड़ा गया. अब इन सबकी तीन फरवरी को अदालत में पेशी होनी है. संजय को 25 सिंतबर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था.
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