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बेगूसराय व्यवहार न्यायालय में योग गुरु स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण पर धोखाधड़ी का केस दर्ज

Begusarai : जिले के व्यवहार न्यायालय में योग गुरु स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण पर मंगलवार को केस दर्ज हुआ. दोनों पर धोखाधड़ी करने का आरोप है. यह केस बरौनी थाना के नींगा के रहनेवाले महेन्द्र शर्मा ने दायर करवाया है.उन्होंने धारा 420, 406, 467, 468,120 बी के तहत परिवाद पत्र दायर किया है. ये केस जिला व्यवहार न्यायालय के सीजेएम रूम्पा कुमारी के न्यायालय में दर्ज कराया गया है.

परिवादी ने बाबा रामदेव और बालकृष्ण पर आरोप लगाया कि वह पंतजलि आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड और महर्षि कॉटेज योगग्राम झूला में इलाज कराने गया था. जहां उसने इलाज के लिए संस्थान को 90 हजार 900 रुपये की राशि जमा करायी थी. लेकिन वहां उसका इलाज नहीं किया गया और उससे 1 लाख रुपये और मांगे गये.
ऐसे में मामले को गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने इस मुकदमे को विचारण के लिए न्यायिक दंडाधिकारी मोहिनी कुमारी के न्यायालय भेज दिया है.

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